Tarbandi Yojana: किसानों को तारबंदी पर 70% तक सब्सिडी यंहा से देंखे जानकारी किसान भाइयों की फसलों को जंगली जानवर व निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचने के लिए राज्य सरकार तारबंदी योजना चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत अब किसानों को 1 अप्रैल से और राहत प्रदान की गई है। इसमें डेड हेक्टेयर भूमि को घटा करके भूमि कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत अब दो बीघा पक्की जमीन वाले छोटे किसान भी योजना का लाभ लेकर अपनी खेत की मेड़ पर तारबंदी करवा सकेंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए किस को आवेदन करने पर काम से कम दो बीघा पक्की भूमि होना आवश्यक है। इस पूर्व में किसानों के लिए तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए 6 बीघा जमीन की बाध्यता तय की गई थी। राजस्थान सरकार अनुदान खुशहाल राजस्थान की पहचान सुखी एवं समृद्ध किसान योजना को लेकर किसानों को मात्र 0.5 हैक्टेयर भूमि पर भी अनुदान का लाभ मिलेगा।
अनुदान राशि
तारबंदी करवाने वाले किसान को लागत मूल्य का 50% या ₹100 प्रति मीटर के हिसाब से अधिकतम 40000 रुपए प्रदान होगा। लघु सीमांती किसानों को लागत मूल्य का 60% या ₹120 प्रति मीटर के हिसाब से अधिकतम 48000 या 400 मीटर रनिंग तारबंदी प्रदान होगी। सामुदायिक तारबंदी करवाने पर लागत मूल्य का 70% या 140 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 56000 रूपये 400 मीटर रनिंग पर प्रदान किया जाएगा।

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तारबंदी योजना पात्रता
- योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- व्यक्तिगत आवेदन करने के लिए 2 बीघा भूमि होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
- जनाधार कार्ड,
- पहचान-पत्र,
- मोबाइल नंबर,
- बैंक खाता पासबुक,
- राशन कार्ड,
- आधार कार्ड,
- लघु एवं सीमान्त प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ ई मित्र केंद्र पर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
योजना आवेदन
योजना के इच्छुक व पत्र किस तारबंदी पर अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित भूमि का नवीनतम प्रमाणिकता संयुक्त नक्शा ट्रेस व जमाबंदी व जन आधार कार्ड सीमांत प्रमाण पत्र लेकर नजदीकी ईमित्र केंद्र पर विजिट करें। योजना के लिए इच्छुक किसान स्वयं भी राज्य किस साथी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पत्रावलियों की प्राथमिकता से प्रशासनिक मंजूरी जारी की जाएगी।
खेतों की कांटेदार-चैनलिंक तारबंदी कैसे करे?
किसान साथियों द्वारा तारबंदी करते समय 15 फीट की दूरी पर खंबे लगाए जाने है। पांच कांटेदार वायर आड़े,2 कांटेदार वायर क्रा लगाने हैं। चैन लिंक जाल भी लगा सकते हैं। लोहे में सीमेंट के खंबे की सुरक्षा के लिए भूमि में पीसीसी भी करना जरूरी है। तारबंदी करने के पश्चात तारबंदी पर वव्यय राशि के समस्त बिल किसान को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करवाने होंगे।

संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। जिसके बाद अनुदान राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
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