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Rajasthan CM Kanyadan Scheme: राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

Rajasthan CM Kanyadan Scheme: राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन के लिए तय समयावधि अब 6 माह से बढ़कर 1 वर्ष कर दी गई है। जिसके लिए ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया गया है। यह ऑफिशल नोटिफिकेशन 31 जनवरी 2025 को जारी किया गया है।

इसकी सूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश जी गहलोत ने विधानसभा सत्र में दी। उन्होंने विधान सभा में कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब आवेदक विवाह के एक वर्ष तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पात्रता 

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हेतु निम्न पात्रता होना अनिवार्य है –

  • योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है
  • योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता-पिता या संरक्षक होंगे
  • यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक की आयु की किन्हीं दो कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी
  • सभी वर्गों के बीपीएल परिवार की कन्या के विवाह पर योजना का लाभ देय होगा
  • महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर योजना का लाभ देय है
  • अंतोदय परिवार आर्थिक रूप से कमजोर महिला व विशेष योग्यजन व्यक्ति या के लाभार्थियों को कन्या के विवाह पर योजना का लाभ देय होगा
  • महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो
  • ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका हो
Rajasthan CM Kanyadan Scheme
Rajasthan CM Kanyadan Scheme

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत देय सहायता राशि

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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत सहायता राशि निम्न प्रकार है

  1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओ के विवाह पर 31 हज़ार रुपए की आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
  2. नीचे दी सभी श्रेणी के परिवारों की कन्याओ के विवाह पर 21 हज़ार रुपए की आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
  • शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार/ अंत्योदय परिवार/ आस्था कार्डधारी परिवार एवं आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर विधवा महिला।
  • विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं विवाह पर।
  • महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर।
  • पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर।
  • सभी श्रेणी की कन्या द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी।
  • सभी श्रेणी की कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए निम्न दस्तावेज होने अनिवार्य है-

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1. आवेदक का जनाधार
2. आवेदक का मूलनिवास, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता
3. बीपीएल कार्ड अथवा अन्त्योदय प्रमाण पत्र अथवा आस्था कार्ड अथवा
4. आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला का पेंशन भुगतान आदेश/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र तथा 25 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क कमाने वाला पुत्र नहीं होने का स्वघोषणा पत्र अथवा
5. विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र अथवा व्यक्ति को 40% अथवा आर्थिक निशक्तता का प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र
6. पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण पत्र अथवा
7. राज्य स्तर से जारी खिलाडी होने का प्रमाण पत्र। प्रतियोगिता में पदक जीतने के प्रमाण पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र
8. कन्या का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
9. कन्या का जन्म प्रमाण पत्र
10. कन्या के शैक्षणिक दस्तावेज
11. वर का जन्म प्रमाण पत्र
12. अनाथ बालिका के आवेदन में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
13. दस्तावेज प्रमाणीकरण के संबंध में स्वघोषणा पत्र
14. दस्तवेजो की सत्यता के सम्बन्ध में पोर्टल पर ऑनलाइन स्वघोषणा पत्र
15. आवेदक और वर वधू की फोटो
नोटः- क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 8 एवं 9 पर अंकित दस्तावेज आवेदन से पूर्व जनाधार में अपडेट करवाना आवश्यक है तथा शेष दस्तावेजों की मूल प्रति श्रेणीवार अपलोड करना आवश्यक है।

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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन केसे करे?

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लेने के लिए आवेदन करता को निम्न प्रो से हिस्से फॉलो करना होगा-

  • सबसे पहले राजस्थान एसएसओ आईडी पोर्टल पर पंजीकृत एसएसओ आईडी से लॉग इन कर लेना है।
  • लोगिन करने के पश्चात पोर्टल पर एसजेएमएस / SJMS  के ऑप्शन का चयन करना है।
  • यहां पर आपको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • यंहा से ऑनलाइन आवेदन पत्र ओपन हो जायगा।
  • आवेदन फार्म में वांछित जानकारी को सही-सही दर्ज कर देना है।
  • अंत में सभी जानकारी को चेक करने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  • संबंधित अधिकारी को अपना आवेदन पत्र सत्यापित करवा लेना है।
  • आपके आवेदन पत्र को मंजूरी प्रमाणीकरण होने के पश्चात धनराशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

राजस्थान एसएसओ पोर्टल

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पोर्टल

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वांछित दस्तावेज सूची

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ऑफिशयल ऑर्डर

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