Mukhyamantree Mangala Pashu Beema: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना सम्पूर्ण जानकारी राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के पशु के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा होने के पश्चात यदि पशु के मृत होने का नुकसान होता है, तो उसे आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत राजस्थान के पशुपालकों के देसी या शंकर दूध देने वाली पशु जैसे गाय भेड़ भैंस बकरी वह ऊंट का बीमा किया जाएगा। शुरुआती चरण में पांच पांच लाख दुधारू गाय भैंस 5 लाख भेड़ बकरी वह एक लाख ऊंट का बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 400 करोड रुपए का बजट तय किया गया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के पश्चात यदि पशु की किसी बीमारी या अकस्मात मौत हो जाती है, तो उन्हें उसे पशु के एवज में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मंगला पशु योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन 13 दिसंबर से 12 जनवरी तक करवा सकते हैं।
पशुपालक अब योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in और संबंधित मोबाइल एप के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में उपलब्ध करवाई जा रही है। पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि एक बार इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़ें।
Mukhyamantree Mangala Pashu Beema Yojana
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अनुसार प्रदेश में प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंषीय पशु (ऊंट) का बीमा करते हुये बीमा कवरेज प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में 400 करोड रूपये का व्यय होगा।
योजना वर्ष | 2024-25 |
योजना हेतु कुल बजट | ₹400 करोड़ |
बीमा अवधि | 1 वर्ष |
पशु पात्रता | टैग लगे हुवे पशु ( दुधारू व ऊंट ) |
लाभान्वित | पशुपालक |
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्लेम की स्थिति
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमित पशु की म्रत्यु होने पर पशुपालक को बीमा का क्लेम प्रदान किया जायगा जिसके लिए निम्न स्थिति का निर्धारण किया गया है
क्लेम के लिए पात्र स्थितियाँ:
- प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशु की मृत्यु होने पर बीमित पशु का क्लेम प्रदान किया जायगा।
- दुर्घटना होने जैसे सड़क दुर्घटना, आग लगने, बिजली गिरने आदि के कारण पशु की मृत्यु होने पर बीमित पशु का क्लेम प्रदान किया जायगा।
- बीमारी की वजह से पशु के मरने पर बीमित पशु का क्लेम प्रदान किया जायगा।
- जहरीला पदार्थ खाने जैसे पशु का जहरीला घास या किसी अन्य जहरीले पदार्थ को खाने से मरने पर बीमित पशु का क्लेम प्रदान किया जायगा।।
- सर्प या कीड़े का काटना जैसे सर्प या किसी अन्य कीड़े के काटने से पशु की मृत्यु होने पर बीमित पशु का क्लेम प्रदान किया जायगा।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पशु उम्र निर्धारण
क्र.स. | पशु का प्रकार | बीमा हेतु पशु की उम्र |
1 | गाय (दुधारू) | 3 वर्ष से 12 वर्ष |
2 | भैस (दुधारू) | 4 वर्ष से 12 वर्ष |
3 | बकरी (मादा) | 1 वर्ष से 6 वर्ष |
4 | भेड़ (मादा) | 1 वर्ष से 6 वर्ष |
5 | ऊंट (नर एवं मादा) | 2 वर्ष से 15 वर्ष |
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना हेतु मूल्य निर्धारण
- गाय (दुधारू)- रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा,
राशि 40,000/- प्रति पशु (अधिकतम) - भैस (दुधारू) – रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा,
राशि 40,000/- प्रति पशु (अधिकतम) - भेड़ (मादा) – रू. 4000 प्रति पशु (अधिकतम)
- बकरी (मादा) – रू. 4000 प्रति पशु (अधिकतम)
- ऊंट (नर एवं मादा) – रू. 40,000 प्रति पशु (अधिकतम)
Mangala Pashu Beema Yojana Required Document
मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालक के पास निम्न दस्तावेज होना अनिवार्य है –
- जनआधार कार्ड
- पशु टैग प्रमाणपत्र
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How To Apply Mangala Pashu Beema Yojana
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाईट mmpby.rajasthan.gov.in को ओपन कर लेना है।
- यहा पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है।
- यहा आपको अपने जनाधार नम्बर दर्ज कर OTP पर क्लिक करना है।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रपात OTP को दर्ज कर रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
- सभी वांछित जानकारी सही सही दर्ज कर देना है और अंत में फ़ाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है।
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