WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Join Now

Constable Recruitment Order to include candidates with tattoos कांस्टेबल भर्ती पर दिया आदेश टैटू वाले अभ्यर्थी को शामिल करने के आदेश

Constable Recruitment Order to include candidates with tattoos : हाथों में टैटू का शौक रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि हाई कोर्ट ने सीएपीएफ व अन्य में कांस्टेबल भर्ती पर एक ऑर्डर जारी किया है। जिसमें टैटू वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश दिए गए हैं। इस पूर्व एक नोटिफिकेशन के अनुसार शरीर पर टैटू बनवाने वाले अभ्यर्थियों को भारतीय सेवा में शामिल करने की मनाही की गई थी।

हाईकोर्ट ने हाथ पर टैटू का निशान रखने के कारण केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) व असम राइफल्स के लिए कांस्टेबल भर्ती से बाहर किए गए अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। हाई कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को कांस्टेबल भर्ती में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट से मिली सूचना के अनुसार भर्ती में शामिल करने में एक पद खाली रखने का आदेश जारी किया गया है।

Constable Recruitment Order to include candidates with tattoos

Constable Recruitment Order to include candidates with tattoos

WhatsApp Channel Join Now

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) व असम राइफल्स के लिए कांस्टेबल भर्ती मैं कुछ अभ्यर्थियों को हाथ पर टैटू होने के कारण बाहर किया गया था। जिन्हें अब हाई कोर्ट के द्वारा राहत प्रदान की गई है। हाई कोर्ट में सुनवाई के अंतर्गत इन्हें भर्ती में शामिल करने वह पद खाली रखने का आदेश जारी किया गया है। परिणाम को सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने को कहा गया है।

Must Read. CTET Admit Card 2024: सीटेट एग्जाम सिटी लोकेशन जारी, यहां से चेक करें आपका सिटी सेंटर

इस मामले में अग्रिम सुनवाई 19 दिसंबर को सुनी जाएगी समीर जैन ने अभ्यर्थी दिलखुश बैरवा की याचिका पर यह है। अंतिम आदेश जारी किया हाई कोर्ट से अधिकता सुनील कुमार सैनी ने कोर्ट में बताया कि अभ्यर्थियों के परिजन नहीं याचिका करता की हाथ पर बचपन में नाम गुदा दिया था। जिसे हटवाने के बावजूद निशान रह गए याचिका करता ने कांस्टेबल जीडी के लिए आवेदन किया था। लेकिन टैटू के निशान के कारण इन अभ्यर्थियों को अनफिट करार देकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था।

Tattoo Policy for Indian Army Recruitment

WhatsApp Channel Join Now

भारतीय सेवा में 11 में 2015 को टैटू नीति जारी की गई थी इस नीति के अनुसार भारतीय सेवा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के यदि हाथ पर टैटू का निशान होता है। तो उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। इस नीति के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को स्थाई टैटू बनवाने की अनुमति नहीं है। यदि आप भी भविष्य में टैटू बनवाने की कल्पना कर रहे हैं और आपका भी सपना भारतीय आर्मी में सेवा देना है तो आपको टैटू नहीं बनवाना है।

Tattoo Rules For Jobs

भारतीय सेवा की तरह नेवी व वह एयरफोर्स तथा अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ पुलिस में भी टैटू पर प्रतिबंध है। जानकारी सूत्रों के अनुसार माने तो पुलिस हो या आर्मी जब आप भर्ती हो तो होते हैं तो आपको एक ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। इस ट्रेनिंग प्रशिक्षण में सैनिकों पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन इन टैटू की वजह से इन सैनिकों में कई बार गंभीर बीमारी हो जाती है। इस वजह से उनके ट्रेनिंग पर खर्च और ऑफिसर्स की मेहनत बेकार हो जाती है। इस चीजों से बचने के लिए पुलिस में टैटू को प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस आर्मी नेवी एयर फोर्स व अर्धसैनिक बलों में टैटू गुदे हुए अभ्यर्थी को न लेने का एक मुख्य कारण अनुशासन, सुरक्षा व सिक्योरिटी भी है।

यह भी पढ़े –

 

 

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

Leave a Comment